_रमेश ठाकुर - बेतिया पश्चिम चंपारण,बिहार_
_दिनांक:- 17-09-2025_
मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में बगहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाल्मीकिनगर थाना कांड संख्या-121/23 (दिनांक 14 मार्च 2024) के मामले में विशेष एन.डी.पी.एस न्यायालय बेतिया ने आरोपी सूरज कुमार को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे, अनन्य विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस), पश्चिम चंपारण बेतिया ने प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त सूरज कुमार (पिता–सीताराम, निवासी–लवकुश घाट, थाना–वाल्मीकिनगर, जिला–पश्चिम चंपारण) को एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 (B)(ii)(A) के तहत चार माह का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री संतोष कुमार शर्मा ने अदालती कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। पुलिस और अभियोजन की सशक्त दलीलों के सामने अभियुक्त के बचाव के सभी तर्क ध्वस्त हो गए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह फैसला जिले में मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त तत्वों के लिए सख्त संदेश है। अदालत का यह निर्णय पुलिस और न्यायालय की मादक पदार्थ विरोधी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।


