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*शातिर अभियुक्त राजेश जायसवाल के विरूद्ध यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत धारा 14(1) में की गई कार्यवाही, 01 करोड़ 09 लाख 89 हजार रूपये की संपत्ति की गयी जब्त..*

 


     *फ़ास्ट न्यूज इंडिया लाइव* 


पीपरपुर/जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में  उपजिला मजिस्ट्रेट अमेठी  व क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री लल्लन सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक संदीप कुमार राय थानाध्यक्ष पीपरपुर जनपद अमेठी मय हमराह द्वारा शातिर अभियुक्त राजेश जायसवाल पुत्र रामकरन जायसवाल नि. ग्राम गोराबारिक थाना कोतवाली नगर जनपद सुलतानपुर  हाल पता ग्राम दहियावां थाना पीपरपुर जनपद अमेठी जो अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक तथा भौतिक लाभ के लिये संगीन अपराधों (अवैध शराब का संवहन व भादवि की अन्य संज्ञेय धाराओं का अपराध ) को कारित करने व उससे लाभ अर्जित करने का अभ्यस्त है । समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर जघन्य अपराध कर अर्जित की गई अभियुक्त राजेश जायसवाल उपरोक्त की  पत्नी  निशी जायसवाल की  सम्पत्ति जो  राजेश जायसवाल उपरोक्त द्वारा छिपाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी के नाम क्रय की गयी है जो ग्राम पकड़ी स्थित गाटा सं0 116/0.5130 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में से क्रय की गयी 379.36 वर्ग मीटर (कुल कीमत 56 लाख 90 हजार 400 रूपये) व गाटा संख्या 116/0.5130 हेक्टेयर सम्पूर्ण भूमि में से  क्रय की गयी 379.36 वर्ग मीटर  पर बने गोदाम/भवन (कुल कीमत 52 लाख 98 हजार 600 रूपये) कुल कीमत 01 करोड़ 09 लाख 89 हजार रूपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किया गया । मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त राजेश जायसवाल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित रूप से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए जघन्य अपराध कारित किया गया है ।

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