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*मिलावटखोरों पर शिकंजा, खाद्य सुरक्षा को लेकर एक्शन में विभाग*

*FoSCoS पोर्टल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्रवाई की होगी डिजिटल निगरानी : श्री कुमार रवि*


*नमूने जांच के लिए भेजे गए प्रयोशाला, संदूषित पनीर समेत बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड मिठाइयां नष्ट*


10 सितंबर 2026


त्योहारों के मौसम को देखते हुए बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा निगरानी एवं प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया गया है। आम लोगों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान संदूषित, खराब एवं एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को हटाकर नष्ट कराया जा रहा है, जबकि संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर वैज्ञानिक जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं।


स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार श्री कुमार रवि ने बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अबतक कुल 417 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए हैं। इनमें दूध एवं दुग्ध उत्पाद के 149, खाद्य तेल के 13, मसाले एवं सॉस के 56, मिठाई के 88, स्ट्रीट फूड के 18, पेय पदार्थ के 33 तथा अनाज एवं दाल के 60 नमूने शामिल हैं। संग्रहित नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं।


*खराब एवं एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट*


विशेष अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर खराब एवं एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान खराब पेड़ा, बर्फी, लड्डू और केक को नष्ट कराया गया। वहीं पटना में निरीक्षण के दौरान रात में बचे हुए तेल को फिंकवाया गया। खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री को अलग-अलग रखने, पुराने खाद्य बर्तनों की समुचित सफाई तथा नल एवं पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


*त्योहारों से पहले मिठाई, दूध, तेल और मसालों पर विशेष नजर*


आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा निगरानी को और सघन किया जा रहा है। विशेष रूप से दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मिठाई, खाद्य तेल, मसाले, पेय पदार्थ तथा तैयार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जा रही है।


खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं हाइजीन मानकों की जांच के साथ-साथ मिलावट, संदूषण, एक्सपायर्ड एवं अमानक खाद्य सामग्री के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।


*FIFO और FEFO व्यवस्था का पालन अनिवार्य*


खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं बिक्री में FIFO (First In, First Out) और FEFO (First Expiry, First Out) व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।


रसोई एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री को अलग-अलग रखने पर विशेष जोर दिया गया है। खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मियों को ग्लव्स और हेयर नेट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।


विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों को बार-बार उपयोग किए गए तेल अथवा पुरानी चाशनी/रस में तैयार नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। खुले में मसालों की बिक्री पर रोक लगाने तथा बिना लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन संचालित खाद्य कारोबारियों को नियमानुसार लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।


*नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश*


स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि ने सभी खाद्य संरक्षा अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, खाद्य नमूनों के संग्रहण, स्वच्छता मानकों की निगरानी तथा खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।


उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण एवं प्रवर्तन की पूरी प्रक्रिया डेटा आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। प्रत्येक कार्रवाई की रिपोर्टिंग निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए, ताकि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की जा सके।


*FoSCoS पोर्टल पर होगी हर कार्रवाई की डिजिटल निगरानी*


खाद्य सुरक्षा अभियान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं प्रवर्तन से संबंधित सभी कार्रवाई की रिपोर्ट FoSCoS (Food Safety Compliance System) पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।


FoSCoS पोर्टल के माध्यम से निरीक्षण, नमूना संग्रहण, वैज्ञानिक जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की डिजिटल निगरानी की जाएगी। डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा अभियान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।


स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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