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*फैसला आया नहीं,मगर खेत जोत डाला - न्याय प्रक्रिया को खुली चुनौती*

_विशेष संवाददाता - पश्चिम चंपारण,बिहार_

_दिनांक:- 04-06-2025_


ग्राम झरमहुई, थाना चौंतरवा (जिला पश्चिमी चंपारण) निवासी 34 वर्षीय साजिद करीम पिता स्व० मोहम्मद जान ने प्रशासन से शिकायत कर आरोप लगाया है कि उनके पुश्तैनी खेत पर जबरन कब्जा कर विवादित जमीन पर धान की बोआई की जा रही है, जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

पीड़ित साजिद करीम ने अपने आवेदन में बताया है कि विवादित भूमि ग्राम मलदहिया पोखरिया, खाता संख्या 61, खेसरा संख्या 77, रकबा 6 बीघा 5 कट्ठा 16 धूर है, जो उनके दादा अब्दुल करीम के नाम पर दर्ज थी। इस भूमि पर उनका पारिवारिक अधिकार है, लेकिन इस पर अब विवाद खड़ा हो गया है।


दावा किया गया है कि दूसरी ओर से एक महिला खातिजन खातून द्वारा भी इस जमीन पर अधिकार जताया जा रहा है, जबकि पीड़ित पक्ष के अनुसार खातिजन खातून का इस जमीन से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।

मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही नरकटियागंज न्यायालय में वाद चल रहा है। इसके बावजूद दबंगई दिखाते हुए विपक्षी पक्ष द्वारा धान की खेती की जा रही है, जिससे किसी भी समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है।


पीड़ित ने प्रशासन से BNSS की धारा 163 के तहत दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है।


 मामला गंभीर होते हुए भी अब तक कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। पीड़ित ने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भूमि विवाद से किसी अनहोनी की आशंका न रहे।


सर्व विदित है कि साजिद करीम का वर्षों से दखल कब्जे वाली जमीन जिसपर नरकटियागंज के अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 1298/2025, धारा 163 भा० ना० सु० संहिता में साजिद करीम बनाम महिद्दीन रूमी वगैरह चल रहा है,तो ऐसे लंबित मामले में ट्रैक्टर से जुताई करना न्यायलय का अवमानना है तथा जनहित में ऐसे घटनाओं का पुनरावृति नहीं होना चाहिए।

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