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अनियमितता एवं राशि गबन करने वाले किसी को बख्शा नहीं जायेगा, करें कड़ी कार्रवाई : कुंदन कुमार


उप संपादक : मंजय लाल सत्यम
नल-जल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना में अनियमितता एवं राशि गबन
नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश
पंचायत के वार्ड नंबर 13 एवं 14 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव, तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपेश, विश्वकान्त पासवान, धर्मेन्द्र यादव के विरूद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी
मुखिया को पद से बर्खास्त करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई करने का निदेश
पंचायत सचिव पर प्रपत्र-क गठित कर की जायेगी विभागीय कार्रवाई
बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन, अभिलेख संधारण में बरती अनियमितता एवं राशि गबन को लेकर नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के मुखिया अनिल साह, पंचायत सचिव (वर्तमान मो जलालुद्दीन, तत्कालीन पंचायत सचिव विनोद राव) एवं वार्ड नंबर 13 एवं 14 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा तत्कालीन कनीय अभियंता प्रभात रंजन, रमेश प्रसाद, अन्य व्यक्ति रूपेश, विश्वकान्त पासवान एवं तत्कालीन वार्ड सचिव धर्मेन्द्र यादव के विरूद्ध भा.द.वि. की सुसंगत धारा अंतर्गत वार्डवार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश डीएम ने दिया है। मुखिया को पद से बर्खास्त करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश डीएम ने दिया है। पंचायत सचिव के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई को आरोप पत्र गठित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन दो दिनों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। ज्ञात हो कि एक परिवाद पत्र के माध्यम से उक्त पंचायत में नल-जल एवं गली-नाली पक्कीकरण योजना में बरती गयी अनियमितता से अवगत कराया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायती राज कार्यालय ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नरकटियागंज एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज से परिवाद पत्र के आलोक में उक्त योजनाओं की जांच कराया है। जांच दल के प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि वार्ड नंबर 13 एवं 14 में नल-जल एवं गली-नाली योजनाओं में काफी अनियमितता बरती गयी है। उपर्युक्त अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी के निदेश के आलोक में जिला पंचायती राज कार्यालय ने संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड नंबर 13 एवं 14 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष/सचिव, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, लेकिन अबतक किसी ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज ने राजपुर तुमकड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 13 एवं 14 में बरती गयी अनियमितता के लिए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण ने नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के मुखिया अनिल साह, पंचायत सचिव (वर्तमान मो जलालुद्दीन, तत्कालीन पंचायत सचिव विनोद राव) एवं वार्ड नंबर-13 एवं 14 के वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा तत्कालीन कनीय अभियंता प्रभात रंजन, रमेश प्रसाद सहित अन्य व्यक्ति रूपेश, विश्वकान्त पासवान एवं तत्कालीन वार्ड सचिव धर्मेन्द्र यादव के विरूद्ध भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत वार्डवार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है। मुखिया को पद से बर्खास्त करने को पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत आवश्यक कार्रवाई का निदेश डीएम ने दिया है। पंचायत सचिव के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई को आरोप पत्र गठित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन दो दिनों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार में कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है।

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